उत्तर प्रदेश पेंशन योजना पूरी जानकारी

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पेंशन जीवन में महत्वपूर्ण है और मुख्य रूप से पेंशन हमारे देश के वृद्ध लोगों को दी जाती है। हम आपके साथ यूपी पेंशन योजनाओं के बारे में सभी विवरण साझा करेंगे जो 2021 के नए वर्ष में जारी रहेंगे . इस लेख में हमने UP Pension Scheme पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और उनके संबंध में कई अन्य विवरण प्रदान किए हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित पेंशन योजना के बारे में जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए एक अलग पोर्टल लॉन्च किया है, जो है-

  • यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना
  • यूपी विधवा पेंशन योजना
  • उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना

इस एकीकृत पेंशन योजना पोर्टल के माध्यम से आपको उपरोक्त सभी योजनाओं के बारे में विभिन्न जानकारी मिलेगी । UP Pension Scheme से संबंधित आवेदन पत्र, पात्रता मानदंड और आदि मिलेंगे।

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना में लाभार्थियों को दी गयी पेंशन

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के 86.95 लाख वृद्धजन , विधवा , दिव्यांगजन व कुष्ठजन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में तीन महीने यानि जुलाई,अगस्त, सितम्बर 2020 की पेंशन सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दी गयी है। जिससे वृद्धजन , विधवा , दिव्यांगजन व कुष्ठजन अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते है । वृद्धजन , विधवा , दिव्यांगजन व कुष्ठजन अब सरकारी योजनाओ से भी वंचित नहीं रहेंगे। उन्हें भी सरकार द्वारा शुरू की जा रही सभी सरकारी योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा

कितने लाभार्थियों को पेंशन दी गयी


इस योजना के अंतर्गत कुष्ठावस्था पेंशन 2500 रूपये प्रतिमाह और वृद्धावस्था ,विधवा , दिव्यांगजनों को 500 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से प्रदान की जाएगी।

  • वृद्धावस्था – 4987054
  • निराश्रित – 2606213
  • दिव्यांग – 1090436
  • कुष्ठवस्था -11324


उत्तर प्रदेश पेंशन योजना का प्रकार

Mukhyamantri Kanya Sumangal Yojana


मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

आवश्यक दस्तावेज़– UP Pension Scheme Document


उत्तर प्रदेश पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक के पास आवेदन पत्र भरते समय इन दस्तावेजों को तैयार रखना चाहिए:

  • जन्म / आयु प्रमाण पत्र
  • पहचान प्रमाण जैसे कि-
  • वोटर आई.डी.
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • सक्षम अधिकारी से आय प्रमाण पत्र
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • विकलांगता प्रमाण पत्र


दिव्यांग पेंशन UP Viklang pension scheme in hindi

  • यूपी पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज खुलकर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको दिव्यांग पेंशन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा। इस पेज पर आपको पेंशनर लिस्ट दिखाई देगी।
  • आप जिस भी साल की पेंशनर लिस्ट देखना चाहते हैं आपको उस पर क्लिक करना होगा।
  • अब सामने 1 जिलों की सूची खुलकर आएगी।
  • अपने जिले का चयन करना होगा।
  • इसके पश्चात विकासखंड का चयन करना होगा।
  • अब पंचायत तथा अपने ग्राम का चयन करना होगा।
  • अब ग्राम के नाम के सामने कुल पेंशनर्स की संख्या लिखी हुई दिखाई देगी। संख्या पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप इस संख्या पर क्लिक करेंगे पेंशनर्स की सूची कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।



vridha pension Scheme,vidhwa pension Scheme Helpline Number


हमने अपने इस लेख से आपको यूपी पेंशन स्कीम से संबंधित जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप समाज कल्याण विभाग के टोल फ्री 18004190001 नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।

vridha pension Scheme | vidhwa pension Scheme Updates

May 10, 2020 

उत्तर प्रदेश का समाज कल्याण विभाग बुजुर्गों व किसानों के लिए वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना चलाता है. इस पेंशन योजना में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के ऐसे समस्त वृद्धजन, जिनकी आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपये एवं शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये वार्षिक तक है, पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं. इस दायरे में बुजुर्ग ​किसान भी आते हैं.

योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को 500 रुपये प्रति माह की दर से चार त्रैमासिक किस्तों में पेशन की धनराशि प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है. यूपी सरकार ने अपने बजट 2020-21 में इस पेंशन येाजना के लिए 1459 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं.

लाभार्थी चयन प्रक्रिया vridha pension beneficiary Selection process

– लाभार्थियों का चयन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के माध्यम से और शहरी क्षेत्र में उप—जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से किया जाता है.
– ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित प्रस्ताव खंड विकास अधिकारी कार्यालय के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी, कार्यालय को भेजा जाता है. प्राप्त प्रस्ताव को जांच के बाद मंजूर करते हुए पेंशन की सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है.
– योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के लिए सभी लाभार्थियों का सत्यापन हर साल मई और जून में कराया जाता है.