प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है
हर व्यक्ति की कोशिश रहती है कि उसका परिवार वित्तीय मोर्चे पर मजबुत रहें. अगर कभी दुर्भाग्य से उसे कुछ हो जाए तो उसके परिवार को अपनी प्रमुख या बेसिक जरूरतों के लिए पैसों की किल्लत न झेलनी पड़े उसके परिवार को अपनी प्रमुख या बेसिक जरूरतों के लिए पैसों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) हैं.
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ( PMSBY essay in hindi )
PMSBY को 2015 में लॉन्च किया गया था. इस योजना के तहत बीमा लेने वाले की एक्सीडेंट में मौत होने या पूरी तरह से विकलांग होने पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलता है. वहीं स्थायी रूप से आंशिक विकलांग होने पर 1 लाख रुपये का कवर मिलता है. 18 से 70 साल तक की उम्र के भारतीय इसका लाभ ले सकते हैं. यह पॉलिसी भी सालाना आधार पर रिन्यू होती है. पूरे साल के लिए प्रीमियम महज 12 रुपये है.
PMSBY का लाभ लेने के लिए भी बैंक अकाउंट होना जरूरी है. किसी वजह से इस स्कीम से बाहर हो जाने पर आप फिर से सालाना प्रीमियम का भुगतान कर योजना से जुड़ सकते हैं.
कितने लोग PMSBY में शामिल हैं?
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) में सिर्फ 12 रुपये सालाना के प्रीमियम पर 13.53 करोड़ लोग कवर किये जा चुके हैं. केंद्र सरकार की तरफ से दी गयी जानकारी के मुताबिक पीएमएसबीवाई में हर हफ्ते तकरीबन 1.5 लाख से अधिक लोग शामिल हो रहे हैं.
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर निबंध
इस योजना के तहत किसी दुर्घटना में मृत्यु या विकलांग (दिव्यांग) होने पर आपको भुगतान किया जाता है| केवल दुर्घटना में हुई मृत्यु या दुर्घटना की वजह से हुई विकलांगता होने पर ही आपको भुगतान किया जाता है | प्राकृतिक मृत्यु के मामले में कोई भुगतान नहीं किया जाता है |
PMSBY के तहत आपको 2 लाख रूपये का दुर्घटना बीमा (accidental death and disability insurance)मिलता है|
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आपको तीन मामलों में भुगतान किया जाता है|
- दुर्घटना में हुई मृत्यु (2 लाख रुपये)
- दुर्घटना के वजह से हुई स्थायी पूर्ण विकलांगता (Permanent Total Disability) (2 लाख रुपये)
- दुर्घटना के वजह से हुई स्थायी आंशिक विकलांगता (Permanent Partial Disability) (1 लाख रुपये)
- स्थायी पूर्ण विकलांगता (Permanent Total Disability) के अन्तर्गत दोनों आँखों या दोनों हाथों या दोनों पैरों को खो देना या एक आँख और एक हाथ या एक पैर को खोना है। ऐसी स्तिथि में 2 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा| स्थायी आंशिक विकलांगता (Permanent Partial Disability) में एक आँख में दृष्टि या एक हाथ या एक पैर के उपयोग असमर्थ को परिभाषित किया गया है। ऐसी स्तिथि में 1 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा|
यह योजना मेडिक्लेम ( Mediclaim, Health Insurance ) नहीं है | इसका मतलब दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती के खर्चों की प्रतिपूर्ति (reimbursement) का कोई प्रावधान नहीं है | अस्पताल के खर्चा आपको खर्चा आपको स्वयं उठाना होगा |
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMBSY) में शामिल होने की पात्रता
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMBSY) में शामिल होने की पात्रता (eligibility) क्या है ?
18 वर्ष से 70 वर्ष तक के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं|- अकाउंट में बैलेंस नहीं होने पर पॉलिसी रद्द हो जाएगी.
- इस योजना से किसी एक ही बैंक अकाउंट को जोड़ा जा सकता है.
- प्रीमियम जमा नहीं करने पर पॉलिसी को रिन्यू नहीं कराया जा सकता.
अगर आपके पास एक से ज्यादा बैंक खाते हैं, तो आप केवल एक ही बैंक से इस योजना को ले सकते हैं| आप एक से ज्यादा बैंक से यह लाभ नहीं उठा सकते|
(PMBSY) का प्रीमियम भुगतान कैसे करना है ? PMBSY Premium payment kaise bhare
प्रीमियम केवल 12 रुपये प्रति वर्ष है और प्रत्येक वर्ष दिनांक 1 जून को या इससे पहले एक किस्त में ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्यम से आपके बैंक खाते से कटौती की जाएगी। हालांकि,उन मामलों में जहां 1 जून के बाद ऑटो डेबिट होती है, तो कवर बैंक द्वारा प्रीमियम के ऑटो डेबिट की तारीख से शुरू होगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और PMJJY में क्या अंतर है?
(PMBSY vs PMJJY) Difference between Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana and Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Yojana
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जीवन बीमा योजना (PMJJY) में आपको 2 लाख का जीवन बीमा मिलता है | अब खाता धारक की मृत्यु किसी भी वजह से हो, 2 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा |
- परन्तु प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) में केवल किसी दुर्घटना (accident) में हुई मृत्यु पर ही भुगतान किया जाता है| लेकिन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) में दुर्घटना में हुई विकलांगता पर भी कवर मिलता है|
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जीवन बीमा योजना (PMJJY) में विकलांगता पर कुछ भी नहीं मिलता |
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जीवन बीमा योजना (PMJJY) का वार्षिक प्रीमियम 330 रुपये है जबकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) का वार्षिक प्रीमियम केवल 12 रुपये है | आपको दोनों तरह के बीमा की ज़रुरत है |
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत दावे (claim)के मामले में क्या करना है?
PMSBY एक दुर्घटना के कारण होने वाली मौतों या विकलांगता को करता है| इसीलिए आपको या आपके नॉमिनी को क्लेम करने के लिए दस्तावेजी सबूतों की ज़रुरत होगी।
सड़क, रेल और वाहन दुर्घटना, डूबने, आपराधिक मौत या कोई भी दुर्घटना को पुलिस को सूचित किया जाना चाहिए। साँप काटने, पेड़ से गिरने आदि जैसी घटनाओं के मामले में, तत्काल अस्पताल रिकॉर्ड द्वारा इसका समर्थन किया जाना चाहिए।
खाताधारक की मृत्यु के मामले में नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) या कानूनी वारिस के खाते में पैसा जमा किया जाएगा | विकलांगता के दावे को खाताधारक के बैंक खाते में ही राशी को जमा किया जाएगा।
PMSBY claim form links
(http://www.jansuraksha.gov.in/Files/PMSBY/Hindi/ClaimForm.pdf) डाउनलोड कर सकते हैं|
Hindi के अलावा किसी और भाषा में फॉर्म चाहिए तो यहाँ से (http://www.jansuraksha.gov.in/Forms-PMSBY.aspx) डाउनलोड कर सकते हैं|
PMSBY helpline toll free
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट (http://www.jansuraksha.gov.in/) पर जा सकते हैं| आप चाहें तो इन टोल-फ्री नंबर (1800-180-1111/ 1800-110-001) पर कॉल भी कर सकते हैं |