प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार द्वारा देश के किसानो के लिए शुरू की गयी है । सूखा ,बाढ़ ,ओले आने पर किसानो की फसले बर्बाद हो जाती है कभी कभी इतना ज्यादा नुकसान हो जाता है की किसान परेशान होकर आत्महत्या भी करने लगते है ।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देश के किसानो की फसलों में होने वाले नुकसान का बीमा दिया जायेगा ।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर निबंध
भारत किसानों का देश है जहां ग्रामीण आबादी का अधिकतम अनुपात कृषि पर आश्रित है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नें 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का अनावरण किया।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और खराब मौसम से उनकी रक्षा भी करेगी। बीमा दावे के निपटान की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने का निर्णय लिया गया है ।
यह योजना भारत के हर राज्य में संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू की जायेगी। एसोसिएशन में के निपटान की प्रक्रिया बनाने का फैसला किया गया है। इस योजना का प्रशासन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।
फसल बीमा योजना देश के किसानो के लिए भारतीय कृषि बीमा कम्पनी (LIC) चलाती है । PMFBY Yojana में प्राकृतिक आपदाओं के कारण बर्बाद हुई फसलों का बीमा किसानो को उनके सीधा बैंक अकाउंट में पंहुचा दिया जायेगा ।
पॉलिसी के अंतर्गत किसानो को खरीफ फसल 2% के लिए रवि की फसल के लिए 1. 5% का भुगतान करते है जिसके अनुसार प्राकृतिक नुकसान जैसे -सूखा, बाढ़, ओले के कारण फसल को बहुत हानि होने पर सरकार द्वारा मदद की जाती है |
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ
- किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% एवं सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाना है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम केवल 5% होगा।
- किसानों द्वारा भुगतान किये जानेवाले प्रीमियम की दरें बहुत ही कम हैं ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिए किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान की जाए।
- सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। भले ही शेष प्रीमियम 90% हो, यह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमित राशि का दावा मिलेगा।
- प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- फसल काटने के डेटा को एकत्रित एवं अपलोड करने हेतु स्मार्ट फोन, रिमोट सेंसिंग ड्रोन और जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
- बीमा योजना को एक मात्र बीमा कंपनी, भारतीय कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) LIC द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
- बीमा योजना को सेवा कर से छूट दी गई है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर निबंध 2022
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को प्रीमियम की राशि का भुगतान करना होता है। प्रीमियम की राशि अन्य फसल बीमा योजनाओं की अपेक्षा में प्रधानमंत्री बीमा योजना में बहुत कम रखी गई है।
प्रीमियम की राशि इस प्रकार है।
खरीफ फसल के लिए: बीमित राशि का 2%
रबी फसल के लिए: बीमित राशि का 1.5%
सालाना वाणिज्यिक और बागवानी की फसल के लिए: बीमित राशि का 5%
तिविधि कैलेंडर | खरीफ | रबी |
अनिवार्य आधार पर लोनी किसानों के लिए स्वीकृत ऋण। | अप्रैल से जुलाई तक | अक्टूबर से दिसम्बर तक |
किसानों के प्रस्तावों की प्राप्ति के लिए कट ऑफ़ तारीख (ऋणदाता और गैर-ऋणदाता)। | 31 जुलाई | 31 दिसम्बर |
उपज डेेटा प्राप्त करने के लिये कट आफ तारीख | अतिंम फसल के एक महीने के भीतर | अतिंम फसल के एक महीने के भीतर |
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